पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने एक आदेश जारी कर कहा है कि जिले में बिना अनुमति पटाखा रखने और बेचने पर कार्रवाई की जाएगी। आदेश में कहा गया है कि जिले में कोई भी व्यक्ति या संस्थान बिना अनुमति प्राप्त किए पटाखे का भंडारण या बिक्री नहीं कर सकता है।
आदेश में कहा गया है कि यदि किसी भी व्यक्ति या व्यापारी के द्वारा अवैध रूप से दुकानों या गोदामों में पटाखे रखे हुए पाए जाते हैं, तो उन व्यापारियों और व्यक्तियों के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम 1884 के नियम 7 और 9(2) के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
आदेश में कहा गया है कि अवैध रूप से पटाखे रखने या बेचने वालों पर जुर्माना या जेल की सजा या दोनों हो सकती है।
जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे बिना अनुमति पटाखे न रखें और न ही बेचें। उन्होंने कहा कि पटाखे से होने वाली दुर्घटनाओं से बचने के लिए यह जरूरी है कि लोग कानून का पालन करें।