रांची, 27 दिसंबर 2023: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को माइनिंग लीज मामले में झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने आरटीआई कार्यकर्ता और हाईकोर्ट के अधिवक्ता सुनील कुमार महतो की जनहित याचिका खारिज कर दी है।
याचिका में हेमंत सोरेन पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने खान मंत्री रहते हुए संवैधानिक पद का दुरुपयोग किया और खुद और अपने रिश्तेदारों को माइनिंग लीज आवंटित कर ली। याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि इस मामले की जांच करवाई जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता पीयूष चित्रेश की दलीलें सुनीं। महाधिवक्ताओं ने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन के माइनिंग लीज से संबंधित शिव शंकर शर्मा की दो जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। प्रार्थी ने इस केस में जो आरोप लगाए हैं, वह प्रेयर और आरोप शिव शंकर शर्मा के केस में भी था।
हाई कोर्ट ने इन दलीलों को मानते हुए याचिका खारिज कर दी।
इस फैसले से हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है। हालांकि, इस मामले में अभी भी सीबीआई जांच जारी है।