रिपोर्टर, जमशेदपुर.
जमशेदपुर के उलीडीह थाना में शहर के एक बड़े व्यावसायी परिवार के खिलाफ ठगी करने और जान से मारने की धमकी देने की शिकायत की गई है. शिकायत की कॉपी के अनुसार डिमना रोड, शंकोसाई रोड नंबर 4 में रहने वाले सह झारखंड मानवाधिकार संघ के अध्यक्ष दिनेश कुमार शर्मा ने यह शिकायत भालोटिया परिवार के खिलाफ की है. शिकायत में विद्या देवी अग्रवाल, पति स्व० चन्दु लाल अग्रवाल, रूपा भालोटिया, पति अशोक कुमार अग्रवाल, और सरोज अग्रवाल, पति रमेश कुमार अग्रवाल, सभी 10. जुबली रोड, सर्किट हाउस एरिया, बिष्टुपुर, जमशेदपुर निवासी के खिलाफ की गई है. शिकायत के अनुसार खाता संख्या- 107 / 106 तथा प्लॉट सं0- 1748/1749, सम्बन्धित 1964 आर0 एस0 प्लॉट संख्या- 1818. खाता संख्या-59, तथा प्लॉट 1843 खाता संख्या-271, मौजा दिन्दली, वार्ड संख्या-5, आदित्यपुर एन०एन०सी०, थाना- आदित्यपुर, सरायकेला-खरसावों की 8 कट्ठा जमीन का पावर ऑफ ऑर्टनी (GPA) उपरोक्त तीनों जमीन मालिकों के द्वारा दिनेश कुमार शर्मा को दिनांक 26.12.2007 को दिया ताकि वे उक्त सम्पति की देख-रेख कर सके और उक्त सम्पति की रक्षा के लिए विधिसम्मत तरीके से जमीन मालिकों की तरफ से किसी भी कार्यालय एवं न्यायालय में सभी वैधानिक कार्य करने के लिए यह पावर उन्हें दिया गया था. लेकिन शिकायत के अनुसार वर्तमान में हाई कोर्ट से सीमांकन करवाने के लिए किए गए रिट याचिका पर पक्ष में फैसला आने के बाद यह मालूम चला कि उक्त भूमि को भूमालिकों द्वारा किसी और को बेच दिया गया, तो अब दिनेश कुमार शर्मा खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं.
भू माफिया से बचाने के लिए हाई कोर्ट में रिट चाचिका पर पक्ष में आया था फैसला
दिनेश कुमार शर्मा ने अपनी शिकायत में लिखे हैं कि वर्ष 2019-20 में उक्त भूखण्ड पर भूमाफिया द्वारा भवन निर्माण किये जाने पर इस संबंध में जिला प्रशासन सरायकेला-खरसावों को वस्तुस्थिति से अवगत कराया परन्तु, कोई सार्थक कार्यवाही नहीं होने के कारण दिनेश कुमार द्वारा झारखंड उच्च न्यायालय में क्रिमिनल रिट याचिका संख्या 231/2022 दायर किया गया. उक्त रिट याचिका की सुनवाई दिनांक 01.05.2023 को हुई और जिला प्रशासन को यह निर्देश दिया गया कि उक्त भूखण्ड का सीमांकन कर दिया जाये और भूखण्ड पर दिनेश कुमार शर्मा द्वारा यदि चारदिवारी निर्माण कराया जाता है तो उस दौरान सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाये.
चहारदीवारी करने गये, तो हुई ठगी की जानकारी
09.06.2023 को आदेश का पालन करने के लिए दिनेश कुमार शर्मा जिला प्रशासन सरायकेला-खरसावां को आवेदन दिये. आवेदन के आलोक में उपायुक्त के दिए गए आदेशानुसार अंचल अधिकारी, गम्हरिया ने जांचोपरान्त पाया कि दलील संख्या 2925 दिनांक 28.07.2023 को रैयत (1) विद्या देवी अग्रवाल, पति- स्व० चन्दु लाल अग्रवाल (2) श्रीमती रूपा भालोटिया, पति श्री अशोक कुमार अग्रवाल, तथा (3) श्रीमती सरोज अग्रवाल, पति श्री रमेश कुमार अग्रवाल, सभी 10 जुबली रोड, सर्किट हाउस एरिया, बिष्टुपुर, जमशेदपुर निवासी ने N.N.B. Enginers Pvt Ltd. को बिक्री कर दिया है. यह जानकारी होने पर दिनेश कुमार शर्मा ठगी का शिकार महसूस करने लगे. दिनेश कुमार अपनी शिकायत में लिखते हैं कि उक्त भूमि के लिए मैंने 26.12.2007 से लेकर वर्तमान 2023 तक इनके सम्पति की रक्षा के साथ अंचल न्यायालय से लेकर झारखण्ड उच्च न्यायालय तक विधिसम्मत कार्यवाई की. इसके एवज में इन सभी लोगों ने दिनांक 05.11.2007 को एकरारनामा के तहत यह कहा था कि 8 कट्ठा जमीन में से आपको चार कट्ठा जमीन आपको दे देंगे, जो भी रुपए खर्च होगा आप करते रहिए. दिनेश कुमार लिखते हैं भूमालिकों के वजह से मैं मानसिक, शारीरिक रूप से परेशान रहा एवं मुझे आर्थिक रूप से अब तक में पचास लाख (50,00,000/-) रुपए खर्च कर चुका हूं जब इस संबंध में इनलोगों से मौखिक एवं वकिल के माध्यम से नोटिस भेजा, तो इनलोगों ने बोला यहां से चले जाओ, नहीं तो हाथ-पैर तोड़कर नदी में फेंकवा देंगे, तुम कहीं के न रह पाओगे. दिनेश कुमार शर्मा ने अपनी शिकायत के माध्यम से समुचित कानूनी कार्रवाई करने और न्याय की गुहार लगाई है.