डोनाल्ड ट्रंप ने निचली अदालत के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी एवं इस मामले की जल्द सनुवाई करने की अपील की थी जिसे अदालत ने ट्रंप के रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया।
कोलोराडो कोर्ट ने 2024 का चुनाव लड़ने के लिए उन्हें आरोग्य ठहरा दिया था कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि ट्रंप अगले साल अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं ले सकते हालांकि कोर्ट के आदेश को निरस्त करने के लिए ट्रंप के पास समय है वे 4 जनवरी तक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं।
अगर सुप्रीम कोर्ट निचली अदालत के फैसले को लेकर बरकरार रखता है तो ट्रंप अगले साल राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते यह पूरा मामला 6 जनवरी 2021 का है जब ट्रंप को राष्ट्रपति चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था चुनाव के नतीजे आने के बाद उन्होंने कैपिटल हिल पर धावा बोल दिया था ट्रंप के समर्थन में भारी संख्या में उनके समर्थक संसद में घुस गए थे एवं उनके समर्थकों ने हिंसा भी की थी इस घटना में पांच लोगों की मौत हो गई थी बाद में उन पर कैपिटल हिल में हिंसा भड़काने का आरोप लगा था, कोर्ट ने इस मामले में 4-3 से फैसला सुनाते हुए उन्हें चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था , अमेरिका के इतिहास में शायद ऐसी पहली बार हुआ है कि जब किसी राष्ट्रपति उम्मीदवार को व्हाइट हाउस की रेस में शामिल होने से पहले ही अयोग्य करार दिया गया हो।