जमशेदपुर शहर में अवैध निर्माण और बेसमेंट पार्किंग के व्यावसायिक उपयोग के मामले में दायर जनहित याचिका पर 6 जनवरी को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। राकेश झा ने 2018 में नक्शा उल्लंघन और पार्किंग एरिया के व्यावसायिक उपयोग के मामले में जनहित याचिका दायर की थी। कोरोना काल के कारण पांच साल बाद अप्रैल 2023 में सुनवाई शुरू होने पर तत्कालीन चीफ जस्टिस संजय मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की बेंच ने मामले में तीन वरीय अधिवक्ताओं को शहर में नक्शा उल्लंघन कर बनाए गए भवनों की जांच कर रिपोर्ट छह सप्ताह में सौंपने का आदेश दिया था।
तीन सदस्यीय अधिवक्ताओं की टीम ने शहर के विभिन्न इलाकों में जाकर अवैध निर्माण की जांच की। टीम ने अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट में सौंप दी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि शहर में कई जगहों पर अवैध निर्माण किया गया है। इनमें नक्शे से अधिक ऊंचाई के भवन, नक्शे से अधिक क्षेत्रफल में निर्माण, नक्शे से अलग तरह का निर्माण, बेसमेंट पार्किंग का व्यावसायिक उपयोग आदि शामिल हैं। टीम ने इन सभी मामलों में कार्रवाई की मांग की है।
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जनहित याचिकाकर्ता के वकील इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। वहीं, नगर निगम और अन्य पक्षकारों के वकील अपनी दलीलें रखेंगे।
सुनवाई के दौरान यह भी तय होगा कि अवैध निर्माण के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। क्या नगर निगम को इन भवनों को तोड़ने का आदेश दिया जाएगा? क्या इन भवनों के मालिकों से जुर्माना वसूला जाएगा? या इन मामलों में दोनों पक्षों को नोटिस जारी कर सुनवाई की जाएगी?