झारखंड हाई कोर्ट ने केंद्रीय एजेंसियों पर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी मामले में सीबीआई की जांच में देरी हो रही है। कोर्ट ने सीबीआई से पूछा है कि कब तक इस मामले की जांच पूरी होगी।
झारखंड हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत में गुरुवार को जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी मामले में सुनवाई हुई। इस मामले में सीबीआई ने कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट देखने के बाद कोर्ट ने कहा कि इतने साल बीतने के बाद भी सीबीआई इस मामले की जांच पूरी नहीं कर पाई है। कोर्ट ने सीबीआई के अनुसंधान पदाधिकारी को 15 दिसंबर को ऑनलाइन कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच जल्द से जल्द पूरी करे और कोर्ट को रिपोर्ट सौंपे। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में शामिल आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
इसके अलावा, झारखंड हाई कोर्ट में जेल से ईडी अधिकारियों के खिलाफ साजिश और ईडी की छापेमारी को लेकर भी सुनवाई हुई। इस मामले में ईडी की ओर से कोर्ट में सीलबंद रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट देखने के बाद कोर्ट ने ईडी के अधिवक्ता से पूछा कि क्या सीलबंद रिपोर्ट को राज्य सरकार के साथ शेयर किया जा सकता है। ईडी के अधिवक्ता ने कोर्ट से कुछ दिन का समय मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी।
इस सुनवाई के बाद माना जा रहा है कि झारखंड हाई कोर्ट केंद्रीय एजेंसियों की कार्यप्रणाली से नाखुश है। कोर्ट ने सीबीआई से जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी मामले की जांच जल्द से जल्द पूरी करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने ईडी से भी जेल से ईडी अधिकारियों के खिलाफ साजिश और ईडी की छापेमारी के मामले में सीलबंद रिपोर्ट को राज्य सरकार के साथ शेयर करने का आदेश दिया है।