धनबाद जेल में हुई गैंगस्टर अमन सिंह की हत्या के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतंत्र संज्ञान लेते हुए मामले की गंभीरता को देखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में हाजिरी के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को इस मामले की सुनवाई को लेकर अदालत ने और भी कदम उठाए हैं, जिसमें राज्य सरकार से निर्देश लेने और साक्षात्कार के लिए वकील को तैयार करने का भी आदेश शामिल है।
यह मामला धनबाद जेल में बंद शूटर अमन सिंह की गोली मारकर हुई हत्या से संबंधित है, जिसे पुलिस ने नीरज सिंह हत्या मामले में जेल में बंद होते हुए पकड़ा था। इस मामले में सुनवाई के लिए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की बेंच को जिम्मेदार ठहराया गया है। सोमवार को राज्य सरकार ने अधिवक्ता पीयूष चित्रेश को अदालत में बुलाया था, जो सरकार के प्रति इस मामले की सुनवाई में शामिल होंगे। पुलिस ने अमन सिंह के खिलाफ कई आरोपों को साबित करने का प्रयास किया था, लेकिन कोर्ट ने उसे रिहा कर दिया था। इससे पहले भी पुलिस अमन सिंह के खिलाफ सबूत प्रस्तुत करने में असफल रही थी, जिससे वह कई मामलों में बाइज्जत रिहा हो गया था।