पटना, 7 दिसंबर 2023: पटना हाईकोर्ट ने बीएड पास प्राइमरी टीचर्स को एक बड़े झटके के साथ नौकरी पर संकट में डाल दिया है। कोर्ट ने यह फैसला किया है कि बैचलर ऑफ एजुकेशन (B.Ed) डिग्री धारक प्राइमरी टीचर्स के लिए अयोग्य माने जाएंगे। इस फैसले के परिणामस्वरूप, करीब 22 हजार शिक्षकों को नौकरी पर संकट का सामना करना पड़ेगा।पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विनोद चंद्रन और जस्टिस राजीव राय की खंडपीठ ने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया और बीएड पास अभ्यर्थियों को प्राइमरी टीचर नौकरियों के लिए अयोग्य ठहराया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करना होगा।
इस फैसले के बाद, राज्य सरकार को नए सिरे से प्राइमरी टीचर्स की नियुक्ति के आदेश जारी करने की आवश्यकता है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो शिक्षकों के पद खाली हैं, उन्हें कैसे भरा जाए, इस पर सरकार को निर्णय लेना होगा।
पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सलाह दी है कि छठे चरण में क्लास 1 से 5 तक के लिए जिन बीएड पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई है, उन्हें नए सिरे से नियुक्ति प्रक्रिया का पालन करना चाहिए।
इस मामले में, पटना हाईकोर्ट ने एनसीटीई की ओर से 2018 की एक अधिसूचना को गलत ठहराया है और फैसले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने का आदान-प्रदान किया है।