रांची, झारखंड विधानसभा सत्र के दौरान परिसर के 1 किलोमीटर दायरे में धारा 144 लागू कर दिया गया है इस दौरान किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन रैली और सभा पर पूर्णत पाबंदी लगा दी गई है साथ ही उसे क्षेत्र में 5 से अधिक व्यक्तियों को एक जगह जमा होने पर भी पाबंदी लगा दी गई है मिली जानकारी के अनुसार ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करने पर भी पाबंदी लगा दिया गया है इस संबंध में एसडीम सदर ने आदेश जारी कर दिया है आदेश में 15 दिसंबर के सुबह 6:00 बजे से 21 दिसंबर की रात्रि 11:30 बजे तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी।