रांची, 16 दिसंबर 2023: झारखंड सरकार ने शुक्रवार को जमशेदपुर शहर को औद्योगिक नगर घोषित करने का फैसला किया। इस फैसले से 48 वर्ष से चल रहा नगर निगम बनाने का मामला सुप्रीम कोर्ट में समाप्त हो जाएगा।
कैबिनेट की बैठक में औद्योगिक नगरी के गठन के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव के मुताबिक, जमशेदपुर शहर के 288 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को औद्योगिक नगरी के रूप में विकसित किया जाएगा। इस क्षेत्र में टाटा स्टील सहित अन्य औद्योगिक इकाइयां स्थित हैं।
कैबिनेट के इस फैसले का स्वागत किया गया है। लोगों का कहना है कि यह फैसला जमशेदपुर के विकास के लिए महत्वपूर्ण है।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तारीख तय
वहीं, जमशेदपुर को औद्योगिक नगर घोषित करने के फैसले के बाद भी नगर निगम बनाने का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 28 जनवरी 2024 की तारीख तय की है।
इस मामले में तीन पक्ष हैं। जवाहरलाल शर्मा, टाटा स्टील और झारखंड सरकार। जवाहरलाल शर्मा ने 1971 में जमशेदपुर को नगर निगम बनाने के लिए दायर की गई याचिका में कहा था कि शहर के 288 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को औद्योगिक नगर घोषित करने का फैसला अवैध है।
सुप्रीम कोर्ट ने 1978 में इस मामले में फैसला सुनाया था। कोर्ट ने कहा था कि जमशेदपुर को नगर निगम बनाने का फैसला अवैध है। लेकिन, यह फैसला अभी तक लागू नहीं हो पाया है।